अफीम की तस्करी में दोषी को 13 माह की सजा
अपर जिला जज-सात शैलेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया निर्णय
दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित दोषी को तीन साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना


मुरादाबाद, 06 जनवरी (हि.स.)। अपर जिला जज-सात शैलेंद्र कुमार की अदालत ने अफीम की तस्करी के मामले में आरोपित मोनू गुप्ता को दोषी करार देते हुए 13 माह की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

थाना सिविल लाइंस में 10 नवंबर 2024 को मझोला के जयंतीपुर निवासी मोनू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें बताया गया था कि आरोपित अफीम की तस्करी करता है। उसके पास से अफीम बरामद की गई है। इस मामले की सुनवाई एडीजे-सात शैलेंद्र कुमार की अदालत में चली। विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल ने बताया कि मामले में एडीजे-सात शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को आरोपित मोनू गुप्ता को दोषी करार देते हुए

13 माह की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल