बिलवार पुलिस स्टेशन ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज
कठुआ, 06 जनवरी (हि.स)। कठुआ में तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता में कठुआ पुलिस ने एसएसपी कठुआ सुश्री मोहिता शर्मा आईपीएस के समग्र पर्यवेक्षण में गंभीर एनडीपीएस से संबंधित अपराधों में कई बार संलिप्त होने के बाद एक कुख्यात ड्रग तस्कर पर पीआईटी एनडी
बिलवार पुलिस स्टेशन ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज


कठुआ, 06 जनवरी (हि.स)। कठुआ में तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता में कठुआ पुलिस ने एसएसपी कठुआ सुश्री मोहिता शर्मा आईपीएस के समग्र पर्यवेक्षण में गंभीर एनडीपीएस से संबंधित अपराधों में कई बार संलिप्त होने के बाद एक कुख्यात ड्रग तस्कर पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

मंडल आयुक्त जम्मू के निर्देश पर दिनांक 02 01 2026 को आदेश संख्या पीआईटी एनडीपीएस-01 के तहत आरोपी मोहम्मद सादिक उर्फ ​​सिकु पुत्र शेरू उर्फ ​​मातु निवासी गलाक तहसील रामकोट जिला कठुआ के खिलाफ निरोध वारंट जारी किया गया था जो एक आदतन ड्रग तस्कर है। बिलावर पुलिस स्टेशन के पुलिस दल ने बिलावर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जहीर मुश्ताक के नेतृत्व में और अपर कठुआ पुलिस स्टेशन के एसपी ऑपरेशंस आमिर इकबाल और बिलावर पुलिस स्टेशन के एसडीपीओ नीरज पद्यार के पर्यवेक्षण में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 की धारा 3 के तहत उक्त वारंट को निष्पादित किया।

उक्त आरोपी निम्नलिखित एनडीपीएस मामलों में संलिप्त पाया गया है बिलावर पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 110 2023 धारा 8 21 22 29 एनडीपीएस अधिनियम बिलावर पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 96 2025 धारा 8 21 22 2७ 60 एनडीपीएस अधिनियम एफआईआर संख्या 163 2025 धारा 8 21 22 एनडीपीएस।

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हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA