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--पीड़ित निर्यातक ने फर्म में लगी आग के बाद बीमा कम्पनी से क्लेम की मांग की थी
--कम्पनी ने प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराने का हवाला देकर बीमा क्लेम देने से कर दिया था इन्कार
मुरादाबाद, 06 जनवरी (हि.स.)। मुरादाबाद के जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पर 1 करोड़ 51 लाख 66 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता मयंक श्रोत्रिय ने मंगलवार काे बताया कि पीड़ित निर्यातक ने फर्म में लगी आग के बाद बीमा कम्पनी से क्लेम की मांग की थी, लेकिन कम्पनी ने प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराने का हवाला देकर बीमा क्लेम देने से इन्कार कर दिया था।
थाना मझोला क्षेत्र के लाकड़ी फाजलपुर स्थित मैसर्स डिजाइनको के भागीदार विभोर कुमार गुप्ता ने 19 जुलाई 2021 को राज्य उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। राज्य उपभोक्ता आयोग ने वाद को 10 मार्च 2025 को क्षेत्राधिकार के आधार पर जिला आयोग न्यायालय भेज दिया था।
विभोर कुमार गुप्ता ने उपभोक्ता आयोग दर्ज कराए वाद में बताया कि उन्होंने बिल्डिंग, सामानों की क्षतिपूर्ति के लिए 2016-2017 में 43 करोड़ रुपये का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी से बीमा कराया था। जिसकी अवधि दो फरवरी 2016 से एक फरवरी 2017 तक थी। दो जनवरी 2017 को फर्म में आग लग गई जिसमें करीब दो करोड़ रुपये के सामान का नुकसान हुआ था। उन्होंने इसकी जानकारी इंश्योरेंस कम्पनी को दी थी। जिसके बाद कम्पनी ने तीन जनवरी 2017 को सर्वेयर नियुक्त कर दिया। सर्वेयर ने निरीक्षण कर पुलिस रिपोर्ट, फायर रिपोर्ट आदि की मांग की।
विभोर कुमार गुप्ता ने बताया कि क्लेम बिल, अनुमानिक खर्चे, बिल्डिंग मरम्मत, माल क्षति की सूचना सर्वेयर को भेज दी। सर्वेयर को कई बार प्रपत्र उपलब्ध कराने के बाद भी वह उन्हीं प्रपत्रों की मांग करता रहा, जो उन्होंने कई बार सर्वेयर को भेज दिए थे। उन्होंने शाखा प्रबंधक एवं मंडलीय प्रबंधक को नोटिस भेजकर इसकी जानकारी दी। शाखा प्रबंधक ने प्रपत्रों को उपलब्ध नहीं कराने के कारण पत्रावली बंद करते हुए नो क्लेम का पत्र भेज दिया था। जिला उपभोक्ता अदालत ने बीमा कम्पनी को एक करोड़ 51 लाख 66 हजार 398 रुपये और उस पर राज्य उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, एक लाख रुपये आर्थिक एवं मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति एवं 20 हजार रुपये वाद व्यय एक माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल