पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, सात को होगी सुनवाई
वाराणसी, 05 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को टल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान
प्रतीक


वाराणसी, 05 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को टल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान विवेचक के प्रपत्र कोर्ट में नहीं लाने पर अभियोजन पक्ष ने समय की मांग की। जिस पर अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तिथि सात जनवरी नियत कर दी।

अदालत में अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव भी मौजूद रहे। पूर्व आईपीएस के अधिवक्ता ने बताया कि चूंकि यह मामला सत्र न्यायालय में परीक्षणीय था। जिसके चलते लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज करवाने के बाद जमानत के लिए जिला जज की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी गई है।

गौरतलब हो कि वाराणसी चौक क्षेत्र के बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवम्बर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्रचारित किया है। जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा।

इस मामले में पुलिस ने आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर व एक अन्य के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में पेश करने के लिए अमिताभ ठाकुर को बीते दिनों देवरिया से लाकर सेंट्रल जेल में रखा गया था और उन्हें कोर्ट में पेश कर उनका न्यायिक रिमांड बनाया गया। न्यायिक रिमांड बनने के बाद पुलिस ने उन्हें कड़ी सुरक्षा में लेकर देवरिया जेल में दाखिल करा दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी