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राजगढ़, 5 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर क्षेत्र में जल निगम की कुंडालिया पेयजल परियोजना के तहत बिछाई गई पाइप लाइन को नुकसान पहुंचाने के मामले में जल निगम व प्रशासन ने सोमवार को तत्काल और सख्त कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्ति पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
बतादें कि ग्राम कुंडीबे निवासी नारायणसिंह द्वारा क्षेत्र से निकल रही पेयजल पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिससे ग्राम बरुखेड़ी सहित आसपास के कई ग्रामों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। प्रकरण को गंभीर मानते हुए जल निगम द्वारा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 19 हजार 368 रुपए का जुर्माना लगाया, इस पर नारायणसिंह ने जेल से बचने के लिए मौके पर 10 हजार रुपए की राशि खाता में जमा की। इसके साथ ही जल निगम ने ग्राम बरुखेड़ी में नुकसान को रिपेयर कर पेयजल आपूर्ति बहाल की।
कलेक्टर डाॅ.गिरीशकुमार मिश्रा द्वारा इस तरह के मामलों में स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि पेयजल लाइन को क्षतिग्रस्त कर सार्वजनिक पेयजल सुविधा को नुकसान पहुंचाया जाता है तो संबंधित पक्ष पर भारी जुर्माना, कानूनी प्रकरण आरोपित कर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर जेल भिजवाया जाए। जल निगम ने इस तरह के कार्य को लेकर स्पष्ट किया कि कुंडालिया ही नही जिले की सभी पांच समूह जलप्रदाय योजनाओं को किसी भी क्षेत्र में बाधित करना, आमजन की जीवन रेखा से खिलवाड़ करना माना जाएगा। जल निगम ने ग्रामीणों से अपील की है कि वह सार्वजनिक पेयजल संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक