सिवनीः औषधि अधिनियम उल्लंघन पर 7 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, 4 को नोटिस
सिवनी, 05 जनवरी(हि.स.)। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को आकस्कि निरीक्षण कर औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्‍लंघन पाए जाने पर जिले के 07 मेडिकल स्‍टोर्स के लाइसेंस निलंबित ए
Seoni: Licenses of 7 medical stores in Seoni suspended for violating Drugs Act, notices issued to 4


सिवनी, 05 जनवरी(हि.स.)। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को आकस्कि निरीक्षण कर औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्‍लंघन पाए जाने पर जिले के 07 मेडिकल स्‍टोर्स के लाइसेंस निलंबित एव 04 को नोटिस जारी किया है।

औषधि निरीक्षक मनीषा अहिरवार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्‍लंघन पाए जाने पर जिले के 07 मेडिकल स्‍टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर 07 फर्मों क्रमशरू श्री मेडिकल स्‍टोर मेहरा पिपरिया सिवनी को 20 दिवस के लिए, जय मां दुर्गा राय मेडिकल स्‍टोर चमारी, छपारा का 07 दिवस के लिए, लविश मेडिकल स्‍टोर आष्‍टा बरघाट का 03 दिवस के लिए, संजीवनी मेडिकल स्‍टोर केवलारी का 07 दिवस के लिए, साहू मेडिकल स्‍टोर छपारा का 03 दिवस के लिए एवं अमन मेडिकल स्‍टोर केवलारी का 05 दिवस के लिए तथा श्री आशूतोष मेडिकल स्‍टोर छपारा का 05 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

उन्‍होंने बताया कि 04 मेडिकल स्‍टोर क्रमशः सूरज मेडिकल एवं जनरल स्‍टोर आदेगांव, भार्वी मेडिकल स्‍टोर बेलपेठ कुरई, अवनि मेडिकल एंड जनरल स्‍टोर आदेगांव, हनवत मेडिकल गंगपुर बरघाट को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया