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सिवनी, 05 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीतला पटले ने सोमवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार सिवनी जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, आईसीएसई, सीबीएसई एवं अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक की कक्षाएं प्रातः 9:30 बजे से पूर्व संचालित नहीं की जाएंगी। यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावशील रहेगा।हालांकि, परीक्षा एवं अन्य आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व निर्धारित समयानुसार संचालित होती रहेंगी।
कलेक्टर द्वारा यह आदेश बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों एवं प्रधानपाठकों को आदेश के अनिवार्य पालन के निर्देश दिए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया