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जशपुर, 05 जनवरी (हि.स.)। जशपुर जिले के थाना फरसाबहार क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला से गलत नियत से छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर साेमवार काे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 एवं 115(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
दरअसल, थाना फरसाबहार क्षेत्र के एक ग्राम की 38 वर्षीय शादीशुदा महिला ने 4 जनवरी 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 3 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 10.30 बजे वह अपने घर के आंगन में बर्तन मांज रही थी और घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही आरोपित संजीत खलखो उम्र 34 वर्ष चुपचाप पीछे से आया और उसे दबोच लिया। आरोपित ने गलत नियत से पीड़िता की साड़ी और ब्लाउज फाड़ दिए। विरोध करने पर आरोपित ने महिला को जमीन पर पटककर मारपीट की और मौके से फरार हो गया।
घटना की जानकारी पीड़िता द्वारा फोन पर अपने पति को दी गई। इसके बाद जब पीड़िता का पति आरोपित से घटना के संबंध में पूछने उसके घर गया तो आरोपित ने घर बंद कर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ भी मारपीट की।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना फरसाबहार में आरोपित के विरुद्ध बीएनएस की धारा 74 एवं 115(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित संजीत खलखो को उसके घर से घेराबंदी कर हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपित द्वारा अपराध स्वीकार करने एवं पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी फरसाबहार उप निरीक्षक विवेक कुमार भगत, प्रधान आरक्षक अमरनाथ पैंकरा, आरक्षक ईश्वर साय एवं मरियानुस एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। फरसाबहार क्षेत्र में शादीशुदा महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ऐसे अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह