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पटना, 04 जनवरी (हि.स.)।
बिहार में ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में जारी कड़ाके की ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। पटना जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सहित) में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर आगामी 8 जनवरी तक के लिए अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
पटना जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह रोक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत लगाया गई है। आदेश के मुताबिक कक्षा 8 तक की पढ़ाई पर 8 जनवरी तक रोक रहेगी।
कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:30 बजे से शाम 3:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी।
जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित करें और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
हालांकि, आदेश में यह भी साफ किया गया है कि प्री-बोर्ड या बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। यानी जिन कक्षाओं या छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, उनके लिए परीक्षा संबंधी गतिविधियां यथावत जारी रह सकेंगी।
प्रशासन का कहना है कि इस छूट का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक क्षति को न्यूनतम रखना है, जबकि सामान्य कक्षाओं में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को ठंड से बचाया जा सके।
पटना डीएम के निर्देश के अनुरूप यह आदेश पटना जिले में आज यानी 4 जनवरी से प्रभावी होगा और 8 जनवरी तक लागू रहेगा। डीएम की ओर से 3 जनवरी को हस्ताक्षरित इस आदेश की प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेज दी गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी