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नवादा,04 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में रविवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिल्पी सोनीराज के मार्गदर्शन तथा श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के निर्देशानुसार नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के मोहीउद्दीनपुर ग्राम पंचायत स्थित सामुदायिक भवन परिसर में आपदा पीड़ितों को विधिक सहायता एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल अमन जैन, पी०एल०वी० अश्विनी कुमार, मोहीउद्दीनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया ।अपने संबोधन में लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल अमन जैन ने बताया कि आपदा पीड़ितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु विधिक सेवा प्राधिकार का गठन नालसा के निर्देशानुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मुआवजा एवं अन्य कानूनी सहायता का प्रावधान है, जिसका लाभ पात्र आपदा पीड़ित प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्र के आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकार से जोड़ने में सहयोग करें, ताकि उनका किसी भी प्रकार का शोषण न हो सके तथा उन्हें उनके विधिक अधिकारों की समुचित जानकारी मिल सके।
कार्यक्रम के दौरान प्रखंड के पदाधिकारी, कर्मचारी, ग्राम पंचायत मोहीउद्दीनपुर के मुखिया, लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल श्री अमन जैन एवं पी०एल०वी० श्री अश्विनी कुमार ने वर्तमान समय में आम जनमानस को कानून की जानकारी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे क्षेत्र के आपदा पीड़ितों एवं जरूरतमंदों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजय कुमार सुमन