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अररिया 04 जनवरी(हि.स.)।जिले में लगातार बढ़ती ठंड और सर्द शीतलहर के साथ अत्यधिक कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा के मद्देनजर तीसरी बार फैसला लिया है।
जिला दंडाधिकारी सह डीएम विनोद दूहन ने अपने आदेश ज्ञापांक संख्या 14/विधि के माध्यम से जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 6 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है।इससे पहले 30 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक रोक लगाई गई थी।जबकि उससे पूर्व जिला प्रशासन की ओर से इससे पूर्व 21 दिसम्बर को भी ठंड के मद्देनजर 24 दिसम्बर तक कक्षा संचालन पर रोक का आदेश दिया था।
जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मौसम विज्ञान विभाग,मौसम विज्ञान केन्द्र,अनिसाबाद पटना से 3 जनवरी को मिले मौसम पूर्वानुमान प्रतिवेदन में जिले में अधिक ठंड विशेष रूप से सुबह और शाम कम तापमान होने की बात कही गई है।जिसके कारण कम उम्र के बच्चे एवं छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना जताई गई है।अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय आवश्यक था।प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इसकी सूचना सभी संबंधित विभागों, विद्यालय प्रबंधन, आंगनबाड़ी कर्मियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाए।
अपने आदेश में डीएम ने कक्षा आठ से ऊपर क्लास के शैक्षणिक गतिविधियों के लिए पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक संचालन का आदेश दिया है।साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों को बच्चों को गर्म भोजन देने के लिए दोपहर 12 बजे से दो बजे तक खुले रखने का आदेश दिया है।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सतर्कता बरतें और आवश्यक सावधानियां अपनाएं।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर