जबलपुर : अलॉट किसी कार्य के लिए चल कुछ और रहा, हाईकोर्ट ने बेदखली को उचित ठहराया
जबलपुर, 02 जनवरी (हि.स.)। मप्र हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने भोपाल के मण्डीदीप के इंडस्ट्रियल एरिया में आवंटित प्लॉट से बेदखली की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले रायसेन के व्यापारी की याचिका को खारिज कर दिया
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