अवैध अफीम के बारह साल पुराने मामले में आरोपित को दो साल की कठोर सजा व 20 हजार जुर्माना
जोधपुर, 17 जनवरी (हि.स.)। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 12 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ अफीम के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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