मुकुल राय की विस सदस्यता रद्द करने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक
नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक मुकुल रॉय को विधानसभा सदस्य के रुप में अयोग्य करार देने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश दिया।
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