राजस्थान हाईकोर्ट : 33 वर्षों बाद नियुक्ति तिथि में संशोधन करवाना अनुचित
जोधपुर, 16 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व संदीप शाह ने तैतीस वर्षों के बड़े अंतराल के बाद जन्मतिथि में संशोधन कराने की प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के एकल पीठ के निर्णय को यथावत रखते हुए
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