सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को इच्छामृत्यु देने की पिता की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, 15 जनवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने बेटे को इच्छामृत्यु देने के लिए पिता की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 31 वर्षीय बेटा पिछले 12 साल से अधिक समय से कोमा में है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने
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