पेड काटना गंभीर, दोषी अधिकारियों पर एक लाख रुपए का हर्जाना
जयपुर, 15 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत भवन बनाने के लिए बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति और तय संख्या से कई गुणा पेड़ काटने को गंभीर माना है। इसके साथ ही अदालत ने दौसा जिले के सिकराय के तत्कालीन एसडीएम सहित अन्य दोषी अफसरों पर एक लाख रुपए

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