रोहतक, 15 जनवरी (हि.स.)। एडिशनल सेशन जज शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक लाख 88 हजार रूपये जुर्माना भी
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