सहमति से शारीरिक सम्बंध बनाने के बाद शादी से इंकार करना बलात्कार का अपराध नहीं : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 15 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शुरु में शादी झूठा वायदा कर सेक्स सम्बंध बनाना अपराध है, किंतु सहमति से शारीरिक सम्बंध बनाने के बाद शादी से इंकार करना बलात्कार का अपराध नहीं माना जा सकता।

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