तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले के पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, 14 जनवरी (हि.स.)। तीस हजारी कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सायेशा चड्ढा ने फैज-ए-इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ने जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया
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