मजदूर की पत्नी को तीन हजार प्रतिमाह गुजारा भत्ता आदेश के खिलाफ पति की याचिका खारिज
प्रयागराज, 13 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परिवार अदालत द्वारा पत्नी के पक्ष में दिये गये भरण-पोषण भत्ते में की गई वृद्धि को उचित ठहराते हुए पति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह
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