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गरियाबंद, 11 जनवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान खरीद व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन, संशोधन एवं अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-गरियाबंद द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, किसान 15 जनवरी 2026 तक नवीन पंजीयन एवं 31 जनवरी 2026 तक संशोधन कार्य करा सकेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृषकों द्वारा खसरा/रकबा सुधार, केरी फॉरवर्ड, फसल विवरण की प्रविष्टि, नवीन पंजीयन एवं रकबा संशोधन की निरंतर मांग की जा रही थी। इसके मद्देनज़र एकीकृत किसान पोर्टल में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत समितियों के समिति लॉगिन में प्रावधान किया गया है। निर्धारित समय-सीमा के अनुसार केरी फॉरवर्ड, वन अधिकार पट्टाधारी कृषकों का नवीन पंजीयन, त्रुटिपूर्ण आधार प्रकरणों में पूर्व पंजीयन निरस्त कर नवीन पंजीयन तथा राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा से नवीन पंजीयन 15 जनवरी 2026 तक किया जा सकेगा। वहीं सभी प्रकार के संशोधन 31 जनवरी 2026 तक मान्य होंगे।
उप संचालक कृषि ने जिले के समस्त कृषकों से अपील की है कि, वे अपने निकटतम सहकारी समितियों में जाकर निर्धारित समय-सीमा के भीतर नवीन पंजीयन एवं संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। साथ ही किसान अपनी खरीफ फसलों जैसे मक्का, दलहन, तिलहन आदि का भी पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल में अनिवार्य रूप से कराएं, जिससे कृषक उन्नति योजना अंतर्गत प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की अनुदान सहायता का लाभ प्राप्त किया जा सके। पंजीयन अथवा संशोधन में किसी प्रकार की असुविधा होने पर कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर