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भुवनेश्वर, 10 जनवरी (हि.स.)। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्कूलों में लंबे समय तक अनुपस्थिति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ओडिशा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (डीईई) ने स्कूल प्राधिकरणों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यदि कोई छात्र सात दिन या उससे अधिक समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो शिक्षकों अथवा स्कूल अधिकारियों को उसके घर जाकर स्थिति की जानकारी लेनी होगी।
डीईई द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और प्रखंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को इस निर्देश के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यह निर्देश ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (ओएससीपीसीआर) से प्राप्त पत्राचार के बाद जारी किया गया है।
पत्र में सभी डीईओ और बीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर पर तत्काल आवश्यक कदम उठाएं। नए निर्देश के अनुसार, सात दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले किसी भी छात्र के घर जाकर उसकी अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाना और उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाना अनिवार्य होगा।
इस निर्देश की जानकारी औपचारिक रूप से ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा स्कूल एवं जनशिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव को भी दी गई है।
अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकना, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जमीनी स्तर पर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो