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अंबिकापुर, 10 जनवरी (हि.स.)। राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धान विक्रय से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए समय-सीमा बढ़ा दी है। इसके तहत धान विक्रय करने वाले कृषकों के लिए कैरी फॉरवर्ड, वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का नवीन पंजीयन, त्रुटिपूर्ण आधार से जुड़े प्रकरणों में पूर्व पंजीयन को निरस्त कर नवीन पंजीयन, तथा राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी और भौतिक सत्यापन के आधार पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा से होने वाले नवीन पंजीयन की अंतिम तिथि अब 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
इसके अलावा फसल या रकबा संशोधन सहित अन्य सभी प्रकार के संशोधनों के लिए समय-सीमा बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दी गई है। यह संपूर्ण प्रावधान आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के समिति मॉड्यूल में लागू कर दिया गया है, जिससे किसान आवश्यक सुधार कराकर बिना किसी परेशानी के धान विक्रय कर सकेंगे।
सरकार के इस निर्णय से उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जो किसी तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटि के कारण समय पर पंजीयन या संशोधन नहीं करा सके थे। समय-सीमा बढ़ने से अधिक से अधिक किसान धान खरीदी व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह