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नाहन, 08 सितंबर (हि.स.)। श्री महामाया बाला सुंदरी आश्विन नवरात्र मेला, त्रिलोकपुर को शांतिपूर्वक एवं श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह मेला 22 सितंबर से 7 अक्तूबर 2025 तक चलेगा।
जारी आदेशों के अनुसार मेला क्षेत्र और कालाअंब पुलिस थाना सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री के लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेला अवधि के दौरान श्रद्धालु मंदिर में नारियल नहीं चढ़ा सकेंगे, और कोई भी व्यक्ति शराब पीकर या साथ लेकर मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
इसके साथ ही, 22 सितंबर से 7 अक्तूबर तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कालाअंब से त्रिलोकपुर मार्ग पर तूड़ी या भूसे से लदे ट्रक और ट्रैक्टरों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।
धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष निर्देश दिए गए हैं कि कालाअंब से त्रिलोकपुर सड़क पर स्थित मांस-मछली विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर (पर्दे के पीछे) ही विक्रय की अनुमति होगी ताकि श्रद्धालुओं की आस्था आहत न हो।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर