जींद : नशा तस्कर को 14 साल की सजा, एक लाख जुर्माना
जुर्माना राशि न भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी
अदालत।


जींद, 8 सितंबर (हि.स.)। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट नेहा नौरिया की अदालत ने नशा तस्करी के जुर्म में एक दोषी को 14 वषै की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सीआईए स्टाफ नरवाना 10 नवंबर 2021 को गांव धमतान साहिब के निकट आने जाने वाले लोगों पर नजर रखे हुए थे। रात को बाइक सवार व्यक्ति पंजाब की तरफ से आता दिखाई दिया जो पुलिस पार्टी को देखकर कुछ दूरी से वापस मुडऩे लगा। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर व्यक्ति को काबू कर लिया। तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से 400 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गांव अरनू पटियाला (पंजाब) निवासी प्रीतम राम के रूप में हुई थी। गढ़ी थाना पुलिस ने प्र्रीतम के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर िलया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट नेहा नौरिया की अदालत ने प्रीतमपाल को दोष करार देते हुए 14 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत स्पेशल जज ने आदेश दिया है कि दोशी द्वारा जांच व ट्रायल के दौरान जेल में काटा गया समय उसकी सजा में समायोजित किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा