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शिमला, 08 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े हायर पे ग्रेड (राइडर) संबंधी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। सोमवार को वित्त विभाग ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए 6 सितम्बर, 2025 को जारी की गई अधिसूचना को प्रशासनिक आधारों पर आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है।
सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में मची हलचल और असमंजस को फिलहाल थामने की कोशिश की गई है क्योंकि दो दिन पहले जारी अधिसूचना के बाद कर्मचारियों के संगठन लगातार विरोध जता रहे थे। उनका कहना था कि इससे करीब 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान होगा और उनके वेतनमान में प्रतिमाह 10 से 15 हजार रुपये तक की कटौती हो सकती है।
कर्मचारी संगठनों ने इसे सीधा कर्मचारी विरोधी कदम करार देते हुए मुख्यमंत्री से अधिसूचना वापिस लेने की मांग की थी। इसी सिलसिले में सोमवार को संगठन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात भी की थी।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया था कि उनकी सैलरी में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी और पहले से दिए जा चुके इंक्रीमेंट को वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि भविष्य की नई नियुक्तियों पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट की व्यवस्था लागू नहीं होगी।
इसी बीच सोमवार की शाम वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना ने स्थिति साफ कर दी है कि 6 सितम्बर का आदेश अब अमल में नहीं लाया जाएगा और इसे प्रशासनिक आधार पर रोका गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि यह अधिसूचना फिलहाल स्थगन की स्थिति में रहेगी और इस पर आगे निर्णय आगामी आदेशों में लिया जाएगा।
सरकार के इस कदम से कर्मचारियों के बीच कुछ हद तक राहत की भावना जरूर आई है, लेकिन सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि अधिसूचना को पूरी तरह वापिस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने सचिवालय परिसर में गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और फैसले को कर्मचारी विरोधी बताया।
सरकार की ओर से हालांकि दोहराया गया है कि कर्मचारियों के मौजूदा वित्तीय लाभों में कोई कटौती नहीं की जाएगी और स्थिति को लेकर कर्मचारियों की सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए जल्द ही स्पष्टीकरण भी जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि भविष्य में होने वाली नई नियुक्तियों पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा