Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 8 सितम्बर (हि.स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुनाल घोष को कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कुनाल ने अपने वकील अयन चक्रवर्ती के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ब्रिटेन और आयरलैंड में आयाेजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने तर्क दिया कि कुनाल घोष हर बार अदालत की शर्तों का पालन करते आए हैं और पहले भी विदेश यात्रा पर अनुमति लेकर गए थे। एकल पीठ की न्यायमूर्ति सुव्रा घोष ने इस दलील को स्वीकार करते हुए तृणमूल नेता को विदेश यात्रा की अनुमति दी। हालांकि, इसके लिए उन्हें अदालत में 5 लाख रुपये जमा कराने होंगे। विदेश यात्रा से लौटने के बाद यह राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।
कुनाल घोष फिलहाल जमानत पर हैं। वर्ष 2013 में बहुचर्चित सारदा चिटफंड घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और करीब 3 साल जेल में बिताने के बाद अक्टूबर, 2016 में उन्हें जमानत मिली थी। उन्होंने सारदा समूह से वेतन और विज्ञापन के तौर पर मिली करीब 2.67 करोड़ की राशि भी वापस कर दी थी। जमानत के बाद से उनका पासपोर्ट अदालत में जमा है। यही कारण है कि विदेश जाने से पहले उन्हें हर बार अदालत से इजाजत लेनी पड़ती है।
इसी वर्ष उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लंदन की यात्रा की थी। उस समय भी उच्च न्यायालय ने उन्हें 5 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर विदेश जाने की अनुमति दी थी। ----------------------
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर