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10 सितम्बर से होगा खाद्यान्न वितरण
हरदोई,07 सितंबर (हि. स.)। जिला पूर्ती अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न, का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण माह सितम्बर, 2025 में 10 सितम्बर से 25 सितम्बर 2025 के मध्य वितरण कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधाराकों के मध्य प्रति कार्ड 14 कि०ग्रा० गेहूँ व 21 कि०ग्रा० फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा। अन्त्योदय राशनकार्डधारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2025 के सापेक्ष 03 कि०ग्रा० चीनी प्रति कार्ड रु0-18/- प्रति कि०ग्रा० की दर से रु0-54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 02 कि०ग्रा० गेहूँ व 03 कि०ग्रा० फोर्टिफाइड चावल (कुल 05 कि०ग्रा०) का वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुबिधा उपलब्ध रहेगी, खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण का कार्य प्रातः 08.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं दोपहर 02.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 25 सितम्बर 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
वितरण के दौरान समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि समस्त विक्रेता अन्त्योदय कार्डधारकों को समस्त सदस्यों सहित आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक रूप से प्रेरित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त कार्य में स्वास्थ्य विभाग व पंचायत विभाग के कर्मियों का सहयोग करें।
हिन्दुस्थान समाचार / अंबरीश कुमार सक्सेना