Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जबलपुर, 5 सितंबर (हि.स.)। सीबीआई की विशेष कोर्ट में न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता की ने एलआईसी के तत्कालीन सहायक अभियंता योगेश अरोड़ा को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़े जाने वाले मामले पर चार वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी दायर किया है।
अभियोजन के अनुसार आरोपी योगेश अरोड़ा ने शिकायतकर्ता से एलआईसी कार्यालय में किए गए मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के बिलों को स्वीकृत करने के लिए बीस हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस शिकायत की सत्यता की पुष्टि करने के बाद सीबीआई, जबलपुर द्वारा ट्रैप की कार्यवाही की गई और आरोपी योगेश अरोड़ा को दस हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।
विशेष अदालत ने विचारण के बाद आरोपित को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं धारा 13 (1) (डी), 13(2) के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अंकित गोयल ने गुरुवार को पैरवी की।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक