गैर इरादतन हत्या के मामले में चालक को पांच साल की सजा
हरिद्वार, 4 सितंबर (हि.स.)। गैर इरादतन हत्या के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के श्रीवास्तव ने गाड़ी चालक को दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज सैनी ने बताया कि सुख
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001