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पलवल, 4 सितंबर (हि.स.)। जिला उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया की केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राह वीर योजना हरियाणा प्रदेश में भी लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत किसी गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (एक घंटे के भीतर) में अस्पताल अथवा ट्रामा सेंटर में पहुंचाकर घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले मददगार व्यक्ति को 25 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा। गंभीर दुर्घटनाओं में मेजर सर्जरी, कम से कम तीन दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आदि शामिल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है।
उपायुक्त ने गुरूवार को जानकारी देते हुए बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राह-वीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। हर गंभीर सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले को 25 हजार रुपए इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि एक राह-वीर (नेक व्यक्ति) मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना के एक या एक से अधिक पीडि़तों की जान बचाता है, तो पुरस्कार की राशि मात्र 25,000 रुपए होगी। यदि एक से अधिक राह-वीर (गुड सेमेरिटन) मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना के एक से अधिक पीडि़तों की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार की राशि प्रति पीड़ित 25,000 रुपए होगी।
उपायुक्त ने बताया कि पैरा 6.1 के अनुसार प्रत्येक मामले में पुरस्कार के अलावा, सर्वाधिक योग्य राह-वीरों, नेक व्यक्तियों (जिन्हें पूरे वर्ष के दौरान पुरस्कृत किए गए सभी व्यक्तियों में से चुना जाएगा) के लिए 10 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होंगे और उन्हें प्रत्येक को 1,00,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए राह वीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग