नालंदा जिले में कोर्ट की अवमानना करने पर एसएचओ पर गिरी गाज
नालंदा,बिहारशरीफ 3 सितंबर (हि.स.)। नालंदा जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने कोर्ट आदेश को नहीं मानने के उपरांत जिला पुलिस अधीक्षक के पास बुधवार को परिसमन जारी कर कारवाई किये जाने की अनुशंसा की है। जारी किये
नालंदा जिले में कोर्ट की अवमानना करने पर एसएचओ पर गिरी गाज


नालंदा,बिहारशरीफ 3 सितंबर (हि.स.)। नालंदा जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने कोर्ट आदेश को नहीं मानने के उपरांत जिला पुलिस अधीक्षक के पास बुधवार को परिसमन जारी कर कारवाई किये जाने की अनुशंसा की है।

जारी किये गये परिसमन में दर्शाया गया है कि विगत महीने तकरीबन 22 अप्रैल को सारे थाना क्षेत्र के गिलानी विगहा गांव में दो पक्षों संगीता देवी और विजय यादव के बीच मारपीट की घटना घटी थी, जिसकी शिकायत महिला पीड़ित के द्वारा सारे थाना में आवेदन देकर न्याय की मांग की गई थी। आवेदन मिलने के बाद सारे थानाध्यक्ष पुलिस कर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तो विपक्षी आरोपित फरार था। थानाध्यक्ष उसके घर से संपत्ति जब्त कर थाना में ले आया था। इस वारदात को देख विपक्षी आरोपित ने न्यायलय में आत्मसमर्पण कर संपत्ति वापस किये जाने की मांग की, जिसपर न्यायालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि बिना कुर्की वारंट के संपत्ति जब्त नहीं कर सकते हैं। अविलंब उसकी संपत्ति वापस कर दें।

कोर्ट नोटिस आदेश के बावजूद भी संपत्ति वापस नहीं किया गया और न ही कोर्ट को कोई पत्र ही भेजा गया, जिसपर संज्ञान लेते हुए कोर्ट की अवमानना पर सारे थानाध्यक्ष पर कारवाई किये जाने की अनुशंसा की गई है।इस तरह की कार्रवाई से जहां पुलिस कर्मियों के बीच हड़कंप व्याप्त है। वहीं आवाम नागरिकों में हर्ष व्याप्त है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे