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सिवनी, 03 सितम्बर(हि.स.)। जिले में उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लिये गये 03 उर्वरक नमूनों के परीक्षण परिणाम अमानक स्तर का पाये पर अमानक उर्वरक के लाट को विक्रय प्रतिबंधित कर संबंधित संस्था आशीष कृषि केन्द्र मोहगांव का बेन्टोनाईट सल्फर उर्वरक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित बरघाट का सिंगल सुपर फास्फेट एवं म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित लखनादौन का डी.ए.पी. उर्वरक को तत्काल प्रभाव से विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।
कृषि विभाग ने बुधवार को बताया कि जिलें में कृषकों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में जिले में उर्वरक निरीक्षकों द्वारा उर्वरक विक्रेता संस्थानों से लगातार उर्वरक नमूने लिये जा रहे है। उर्वरक निरीक्षको ंद्वारा लिये गये 3 उर्वरक नमूनों को बुधवार को विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही उक्त विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया है साथ ही भण्डारित उर्वरक कितने कृषको को वितरण किया गया की जानकारी भी संबंधित संस्थाओं से चाही गई है। संबंधित संस्थाओं से संतोषपद्र जवाब न प्राप्त होने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया