ग्वालियरः दो पूर्व सरपंचों व एक पूर्व पंचायत सचिव को जेल भेजने के आदेश
- विकास कार्यों की धनराशि का गबन पड़ा भारी , जिला पंचायत सीईओ ने जारी किए पृथक-पृथक आदेश ग्वालियर, 03 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की दो ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों एवं एक पूर्व पंचायत सचिव को शासकीय धनराशि का गबन भारी पड़ा है। ज
मेहगांव ग्राम पंचायत भवन (प्रतीकात्मक तस्वीर)


- विकास कार्यों की धनराशि का गबन पड़ा भारी , जिला पंचायत सीईओ ने जारी किए पृथक-पृथक आदेश

ग्वालियर, 03 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की दो ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों एवं एक पूर्व पंचायत सचिव को शासकीय धनराशि का गबन भारी पड़ा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित अधिकारी विवेक कुमार ने बुधवार को इन पूर्व सरपंचों व पंचायत सचिव को जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-92 के तहत पृथक-पृथक आदेश जारी कर उप जेल डबरा के भारसाधक अधिकारी (अधीक्षक) को दोनों पूर्व सरपंचों व पंचायत सचिव को अभिरक्षा में लेकर 30 – 30 दिन के लिये जेल में रखने के लिये आदेशित किया है।

जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार ने बताया कि जिले की जनपद पंचायत भितरवार की ग्राम पंचायत मेहगांव के पूर्व सरपंच सूर्यप्रकाश जाटव व यहाँ के पूर्व सचिव लाखन सिंह जाटव तथा डबरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कुम्हर्रा के पूर्व सरपंच सोबरन सिंह परिहार को जेल में कारावासित करने के आदेश दिए गए हैं। इन दोनों पूर्व सरपंचों एवं पंचायत सचिव ने शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि निकालकर अपने खाते में रखी और जिन विकास कार्यों के लिये राशि जारी की गई थी, उन्हें पूर्ण नहीं कराया। इन सभी के खिलाफ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत सुनवाई की गई। साथ ही धनराशि वापस करने का पूरा मौका दिया गया। लेकिन इन्होंने धनराशि नहीं जमा कराई। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर