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सिरसा, 3 सितंबर (हि.स.)। सिरसा के जिला जेल में बुधवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवेश सिंगला ने बताया कि जेल लोक अदालत में चार केसों की फाइलें रखी गई जिन में एक केस का निपटारा किया गया जिसमें एक कैदी को रिहा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हर माह दो बार जेल लोक अदालत लगाई जाती है, जोकि माह के प्रथम बुधवार व तीसरे बुधवार को जेल लोक अदालत लगती है।
उन्होंने बताया कि छोटे केसों में लंबे समय से जेल में बंद बंदियों को रिहा किया जाता है। इसके उपरांत उन्होंने जेल के कर्मचारियों के लिए ‘नई दिशाएं-नई उड़ान योजना’ के तहत आयोजित वर्कशॉप में उन्हें जेजे एक्ट के बारे में बताया। इस दौरान एसिस्टेंट दविंदर कौर ने कर्मचारियों को जेजे एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप किशोरों की उम्र का सत्यापन और संवेदनशीलता के साथ पेश आने बारे में बताया।
प्रवेश कुमार ने बताया कि आगामी 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छह बैंच का गठन किया गया है। न्यायालय परिसर सिरसा में अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट सुमित गर्ग, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन वालिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं प्रधान मजिस्ट्रेट जेजेबी/एएसीजे (एसडी) सोनिया, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिचू राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करेंगे। डबवाली में अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-एसडीजेएम हरलीन पाल सिंह तथा ऐलनाबाद में सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतीत सिंह ढोंचक मामलों की सुनवाई करेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma