Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
धमतरी, 3 सितंबर (हि.स.)।नगरी विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुगली में तीन सितंबर को बालिकाओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक नीलम साहू ने पाक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी। यह अधिनियम बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है तथा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि शोषण की घटना छुपाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। समय पर शिकायत करने से ही अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 तथा आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क करें।
उन्हाेंने आगे बताया कि दोषी पाए जाने पर आरोपितों को तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। कार्यक्रम में छात्राओं को बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल विवाह, बाल श्रम, भ्रूण हत्या, लैंगिक अपराध, बालिकाओं के लिंगानुपात, गुड टच-बैड टच, मानव तस्करी एवं सोशल मीडिया से दूरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर अनुराग खालखो और गिरधारी लाल ने छात्राओं को समझाया कि किसी भी प्रकार की शोषण की स्थिति में वे संकोच न करें और तत्काल अपने शिक्षक, परिजनों अथवा विश्वसनीय व्यक्ति को सूचित करें।
कार्यक्रम में छात्राओं को यह भी बताया गया कि वे निर्भीक होकर अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत मदद लें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थीं, जिन्होंने इस पहल को अत्यंत उपयोगी और जागरूकता बढ़ाने वाला बताया। मालूम हो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार 14 अगस्त से 15 सितंबर तक पूरे प्रदेश में बालिका सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में धमतरी जिले में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा