अवैध वसूली के आरोप में अकबरनगर थानाध्यक्ष निलंबित
भागलपुर, 3 सितंबर (हि.स.)। पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए अकबरनगर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उस आरोप के बाद की गई है, जिसमें कहा गया कि थानाध्यक्ष ने वाहन छोड़ने के एवज में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पैसे की लेन-देन की थी।
अकबरनगर थाना


भागलपुर, 3 सितंबर (हि.स.)। पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए अकबरनगर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उस आरोप के बाद की गई है, जिसमें कहा गया कि थानाध्यक्ष ने वाहन छोड़ने के एवज में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पैसे की लेन-देन की थी। मामला सामने आते ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया।‌

अकबरनगर थाना क्षेत्र में वाहन छोड़ने से जुड़े एक मामले में पैसे की लेन-देन की बात प्रकाश में आई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह आचरण थानाध्यक्ष राजीव रंजन की कर्तव्यहीनता, मनमानेपन और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। पुलिस प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए तत्काल कार्रवाई की।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से वरीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी स्थिति में जनता से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसी आधार पर अकबरनगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि निलंबन की अवधि में राजीव रंजन का मुख्यालय पुलिस केंद्र, भागलपुर रहेगा पुलिस प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि विभागीय आचार संहिता के उल्लंघन और कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जनता के बीच पुलिस की छवि को बनाए रखना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भागलपुर पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए यह भी संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे वह किसी भी पद पर बैठे अधिकारी क्यों न हों, उन्हें अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर