विवाह अमान्य होने योग्य है, इस आधार पर गुजारा भत्ता से इनकार करना अनुचित : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 29 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी पत्नी को केवल इस काल्पनिक आधार पर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी शादी अमान्य होने योग्य है।
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