जयपुर रीजन में आने वाली चारागाह भूमि का उपयोग कर सकता है जेडीए-हाईकोर्ट
जयपुर, 27 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट की धारा 2(8) के तहत जयपुर रीजन में आने वाली भूमि शहरी भूमि की श्रेणी में आती है। ऐसे में धारा 54 के तहत जेडीए ऐसी भूमि को सेज स्थापित करने के लिए आवंटित कर सकता है। इसके
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