उपभोक्ता अदालत ने बीमा कम्पनी को दिया आदेश, ट्रक मालिक को करें 1 लाख 56 हजार की क्षतिपूर्ति
मुरादाबाद, 25 सितम्बर (हि.स.)। मुरादाबाद की उपभोक्ता अदालत ने गुरुवार को दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंम्पनी लिमिटेड को क्षति के भुगतान करने का आदेश दिया।
भोजपुर थाना क्षेत्र के बगिया धर्मपुर निवासी मो. रफी ने बीती 11 फरवरी को वाद दर्ज कराया था। मो. रफ
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