सुलतानपुर, 24 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म मामले में बुधवार को कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है, जिसकी सम्पूर्ण रकम कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश दिय
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