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प्रयागराज, 24 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी इशा दुहन को पूर्व के आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से 17 नवम्बर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वैभव मित्तल की अवमानना याचिका पर दिया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में कार्यरत मेरठ निवासी वैभव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है। इस कारण उनकी प्रोन्नति नहीं की गई। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुशासनात्मक कार्यवाही जल्द पूरी करने और सहायक अकाउंट से अकाउंटेंट पद पर पदोन्नति पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की। कोर्ट ने याची के खिलाफ लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही दो माह के अंदर पूरी करने और प्रोन्नति पर नियमानुसार विचार करने का निर्देश दिया।
इस आदेश का पालन नहीं होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा हैं। ऐसे में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश का पालन करने या अगली तिथि पर हाजिर होने का निर्देश दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे