उच्च न्यायालय ने मदरसा प्रबन्धक की जमानत मंजूर की
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


प्रयागराज, 24 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वजीफा घोटाले के आरोप में जेल में बंद मदरसे की प्रबंधक मोहसिना खान को सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है।

मोहसिना मेरठ के जाकिर कॉलोनी स्थित मदरसे में प्रबंधक थी। इस दौरान वजीफा राशि लगभग पांच लाख रुपये के गबन के आरोप में उन पर 2019 में थाना आर्थिक अपराध शाखा में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में छह साल से चल रहे जांच के दौरान पुलिस ने गत 14 अगस्त को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया।

याची के अधिवक्ता ने कहा कि याची पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। पुलिस इस मामले में छह साल तक कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई। जबकि याची जांच में सहयोग कर रही थीं और फरार भी नहीं हुई।

कोर्ट ने सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि मोहसिना 65 वर्षीय महिला हैं और उनका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे