हरिद्वार, 22 सितंबर (हि.स.)। पन्द्रह वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व कई बार दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/एफटीएस कोर्ट रमेश सिंह ने आज आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपित युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व दो लाख रूपये
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