मेडिकल वेस्ट को कचरे में मिलाए जाने पर हुई कार्रवाई की उच्च न्यायालय ने मांगी जानकारी
रांची, 22 सितंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाए जाने पर की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
उच्च न्यायालय ने रिम्स के शपथ पत्र देखने के बाद नाराजगी जतायी और कहा कि इसमें कुछ भी स्पष्ट नही
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