फिरोजाबाद, 22 सितंबर (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जनपद एटा थाना बागवाला के गांव नरोली निवासी वृंदावन पुत्र चुन्
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