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राजगढ़, 2 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम की कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सहआरोपित को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दिनेश साहू ने की। जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर 2021 को बालिका स्कूल जाने का बोलकर निकली थी, जो स्कूल से नही आई तो परिजनों ने तलाश किया।स्कूल के सीसीटीव्ही. केमरे में देखा तो पता लगा कि वह स्कूल गेट के समीप बनी बाथरुम तक आई थी फिर गायब हो गई। आसपास के क्षेत्र व रिश्तेदारी में तलाशने पर नही मिली तो परिजनों ने शहर ब्यावरा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया।
पूछताछ पर पीड़िता ने बताया कि गोलू उसे बाइक से बहला-फुसलाकर ले गया था, जिसके साथ राजू भी मौजूद था, जिसने कामखेड़ा राजस्थान में शादी करवाई, उसके बाद गोलू ने होटल में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए फिर वह दोनों उसे बाइक से भीलवाड़ा ले गए,जहां कई बार गलत काम किया। पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ अतिरिक्त धारा 366, 368, 376(2)एन, 376(3), 3/4,5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।
मामले में पुलिस ने गोलू उर्फ गुलशन पुत्र दीपक वर्मा निवासी पटेल की वाड़ी को गिरफ्तार किया। 17 अगस्त 2023 को विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित गोलू उर्फ गुलशन को बीस साल का कठोर कारावास और आठ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था। न्यायालय ने प्रकरण में सह आरोपित राजू उर्फ राजेश (30) पुत्र बिहारीलाल भील निवासी खरेटिया को साक्ष्य और सबूतों आधार पर बीस साल का कठोर कारावास और दो हजार पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक