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राजगढ़, 2 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजगढ़ जेल में परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री असुरक्षित एवं अवमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मामला मंगलवार को न्यायालय मुख्य मजिस्टेªट एवं एसडीएम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 1 अक्टूबर 2023 को तात्कालिक कलेक्टर द्वारा जिला जेल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान जेल में परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री जैसे मिर्ची पावडर, सोयाबीन तेल सहित अन्य खाद्य सामग्री के सात नमूने परीक्षण के लिए एकत्रित किए गए। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में सोयाबीन तेल एवं मिर्ची पावडर को असुरक्षित पाया गया। द्वितीय परीक्षण रिपोर्ट में उक्त निष्कर्ष प्रमाणित हुआ। विवेचना उपरांत शासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में तात्कालिक प्रभारी जेल अधीक्षक एवं जेल क्रय समिति सदस्य एनएस राणा, प्रमुख प्रहरी एवं सचिव अमरसिंह सोलंकी, प्रहरी सदस्य धर्मेन्द्रसिंह सहित गोदराज ट्रेडर्स विंध्याचल इंदौर की राजुलबाई और सुनील को आरोपित बनाया गया है। खाद्य सामग्री में अवमानक सामग्री का उपयोग प्रमाणित होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)आई, 31(1), 59(1), 63 के तहत कार्रवाई की गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक