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कोलकाता, 02 सितंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा तय कर दी है। मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में वित्त (स्वतंत्र प्रभार) एवं पर्यावरण मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया है।
मंत्री ने बताया कि काली पूजा और दीवाली पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी, इसके लिए रात आठ बजे से दस बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं, छठ पूजा के अवसर पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से 12:35 बजे तक महज 40 मिनट के लिए पटाखे चलाए जा सकेंगे।
भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। साथ ही, शोर प्रदूषण की शिकायतों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि जनवरी में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को दिल्ली की तरह ही एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया था। बीते वर्ष दीवाली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि प्रतिबंध का सही तरह से पालन नहीं हुआ और सुझाव दिया था कि पटाखों के विक्रेताओं के परिसरों को सील करने के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से आयात पर भी रोक लगाई जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर